यह प्रश्न अनेक बार उठता है कि राजस्थान भू राजस्व ( ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवानें के लिये ग्राम पंचायत की एनओसी आवश्यक है या नहीं?
अनेक बार राजस्व अधिकारी भी रूपान्तरण चाहने वाले आवेदक से इस सन्दर्भ में ग्राम पंचायत से एनओसी लाने को कहते हैं।
इसलियऐसे आवेदकों की सुविधा के लिए व राजस्व अधिकारियों के परिज्ञान के लिये यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राज्य सरकार इस बाबत कम से कम 3 बार स्पष्ट कर चुकी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खातेदारी भूमि के संपरिवर्तन या रूपान्तरण के लिये संबधित ग्राम पंचायत की एनओसी आवश्यक नहीं है।
No need of NOC of gram panchayat for khatedari land conversion in rural areas
मेरे पास इन तीनों की प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा आपको भी ये प्रतिलिपि पीडीएफ में उपलब्ध करवाउंगा परन्तु पहले तीनों के क्रमांक बता देता हूं।
1. प.3 (6) राज/ भू0रू0/2013 दिनांक 05.05.2014 से राजस्व ग्रुप 9 भूमि रूपान्तरण विभाग जयपुर ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुछे जाने पर जानकारी दी कि राजस्थान भू राजस्व ( ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवानें के लिये ग्राम पंचायत की एनओसी आवश्यक नहीं है। Revenue Department Rajasthan Group 9 Circular Number 2013 Dated 05 May 2014 Jaipur
2. प.3 (6) राज/ भू0रू0/2011 दिनांक 10.03.2011 से राजस्व ग्रुप 9 भूमि रूपान्तरण विभाग जयपुर ने जिला कलेक्टर चुरू द्वारा पुछे जाने पर जानकारी दी कि राजस्थान भू राजस्व ( ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवानें के लिये ग्राम पंचायत की एनओसी आवश्यक नहीं है।Revenue Department Rajasthan Group 9 Circular Number 2011 Dated 10 March 2011 Jaipur
3. प.3 (6) राज/ भू0रू0/2012 दिनांक 16.05.2012 से राजस्व ग्रुप 9 भूमि रूपान्तरण विभाग जयपुर ने जिला कलेक्टर जयपुर के द्वारा पुछे जाने पर जानकारी दी कि राजस्थान भू राजस्व ( ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवानें के लिये ग्राम पंचायत की एनओसी आवश्यक नहीं है।Revenue Department Rajasthan Group 9 Circular Number 2012 Dated 16 May 2012 Jaipur
आप इन तीनों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिये निम्न लिंक पर जायें
राजस्व विभाग के परिपत्रों पर आधारित मेरी एप राजरेवन्यू भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
महेश चन्द्र कौशिक
सरालेअ ।।
NOC, gram panchayat, conversion law in rajasthan, rajrevenue,rajasthan revenue department, conversion 2007, conversion rules. circular related gram panchayat no objection certificate for conversion.