इस ब्लोग की पाठिका सुश्री नीरू पटवारी ने जानना चाहा है कि राजस्थान में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिये क्रिमीलेयर के प्रावधान क्या है?
यह एक ऐसा मामला है जिसमें ज्यादातर सरकारी अधिकारी कर्मचारी खुद भी क्लीयर नहीं होते व जनता भी भ्रमित रहती है कि वास्तव में क्रिमीलेयर के मापदण्ड क्या है सरकारी तहसीलों में जब आम नागरिक आकर पुछता है कि क्रिमीलेयर की आय ओबीसी में कितनी है तो कोई कुछ बताता है कोई कुछ तथा बात सरकुलर पर आकर अड़ जाती है उलटा आगंतुक को ही पुछा जाता कि आपके पास कोई सरकुलर है तो बताओ ।
आज इस ब्लोग पर आपको मैं इस विषय की सारी जानकारियां चरणबद्व रूप से प्रमाण सहित उपलब्ध करवाउंगा आप यहां से प्रिन्ट ले लेवें तथा रेफरेंस के रूप में सबंधित अधिकारी /कार्मिक को दिखा सकते हैं।
सर्वप्रथम मैं आपको तहसीलदार जोधपुर द्वारा जारी सूचना अधिकार का पत्र उपलब्ध करवा रहा हुं जिसमें किसी ने तहसीलदार जोधपुर से क्रिमीलेयर के प्रावधान जानने के लिये सूचना के अधिकार में पुछा था तो उसको क्या जबाब मिला सर्वप्रथम उसे देखिये तथा जैसा कि आप जानते हैं इमेज पर राईट क्लीक करके सेव इमेज एज में जाकर इमेज को सेव करके प्रिन्ट ले लेवें।
यह दस्तावेज अस्पष्ट है पर प्रिन्ट पढने लायक आती है।
इसका महत्व सिर्फ इसलिये है कि आगे में जो क्रिमीलेयर के प्रावधान उपलब्ध करवाउंगा वो केन्द्र सरकार द्वारा जारी है आपकेा राजस्थान के कार्यालयों में कहा जा सकती है कि ये तो सेन्टर के प्रावधान है स्टेट के कंहा है? तो इस सूचना अधिकार के दस्तावेज से आप स्पष्ट हो जावेगें कि राजस्थान में क्रिमीलेयर के प्रावधान केन्द्रीय क्रिमीलेयर मापदण्ड 1993 दिनांक 08.09.1993 के आधार पर ही माने जाते हैं मैं आपको इनमें समय समय पर हुये संशोधन भी इसी आलेख में उपलब्ध करवा रहा हुं परन्तु तहसीलदार जोधपुर से सूचना के आधार के तहत जारी इस दस्तावेज में हिन्दी में संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो बहुत उपयोगी व समझने में आसान है इसलिये सर्वप्रथम इसे सेव किजियेः-
Creamy Layer Rules, Circulars, Office Memorandum,
Notification, Income Criteria, Income
Eligibility in Rajasthan and Center Government
अब आपको केन्द्रीय क्रिमीलेयर मापदण्ड 1993 दिनांक 08.09.1993 उपलब्ध करवाते हैं जिनके आधार पर केन्द्र एंव राजस्थान सहित सभी स्टेटों में क्रिमीलेयर का निर्णय किया जाता है, इमेज पर राईट क्लीक करके सेव इमेज एज में जाकर इमेज को सेव करके प्रिन्ट ले लेवें।
Now Download Goverment of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36012/22/93 Estt. (SCT) New Delhi the 8th September 1993
अगले ओफीस मेमोरेण्डम में जो 22 अक्टूबर 1993 को जारी हुआ है क्रिमीलेयर ओर नोन क्रिमीलेयर को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत अधिकारियों का विवरण दिया गया है इसे भी इमेज पर राईट क्लीक करके सेव इमेज एज में जाकर इमेज को सेव करके प्रिन्ट ले लेवें।
Who is authorized to issue OBC certificate for center government jobs and authorized authority to issue creamy layer non creamy layer obc certificate in Rajasthan, Punjab,Haryana, Gujrat, UP, Uttrakhand, MP, Himachal pradesh etc various state Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36012/22/93 Estt. (SCT) New Delhi the 22nd October 1993:-
अभी भी आपको किसी राज्य में तहसीलदार कार्यालय का कोई कार्मिक कहे कि भाई ये सब तो केन्द्र के परिपत्र है हमारे राज्य में नहीं चलते तो उनको भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मत्रांलय नई दिल्ली का दिनांक 15.11.1993 का यह पत्र दिखा देवें जो भारत सरकार ने सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा था कि वो ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करते समय 08.09.1993 के गाइड लाईन से क्रिमीलेयर का निर्धारण करें यह रहा वो परिपत्रः-
Center government circular to all chip secretaries of all the state government and union territories to follow central guidelines for decide creamy layers in OBC Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36012/22/93 Estt. (SCT) New Delhi the 15th Noverber 1993:-
14 अक्टूम्बर 2004 को एंव वर्ष 2008 में सरकार ने 8 सितम्बर 1993 की गाईडलाईनों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किये जिसमें कृषि आय को वेतन के साथ नहीं जोडा जावेगा तथा सरकारी कार्मिकों की आय के बारे में स्पष्टीकरण हैं जो निम्नप्रकार से हैः-
Center government clarification about central guidelines for decide creamy layers in OBC 8 Sept 1993
Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36033/5/2004 Estt. (RES) New Delhi the 14th October 2004:-
Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36033/3/2004 Estt. (RES) New Delhi the 14th October 2008:-
वर्तमान में ओबीसी क्रीमीलेयर के लिये आय की सीमा सालाना 6 लाख कर दी गयी है जो कि 27 मई 2013 से प्रभावी है इसका सरकुलर भी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है।
Circular or Office memorandum regarding income limit of OBC for creamy layer Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36033/1/2013 Estt. (RES) New Delhi the 27th May 2013
अतं में ओबीसी प्रमाण पत्र 6 माह तक ही मान्य होगा इसका सरकुलर दिया जा रहा है
Circular or Office memorandum regarding income limit of OBC for creamy layer Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36033/4/1997 Estt. (RES) New Delhi the 25th July 2003:-
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राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र संबधि नये नियमों के लिये इस लिंक पर जावेंः-