राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 RAJASTHAN LAND REVENUE (CONVERSION OF AGRICULTURE
LAND FOR NON AGRICULTURE PURPOSE)RULE 2007 के तहत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करने के लिए विहित प्राधिकारियों भी शक्तियों का विवरण दिया गया है जो कि निम्न प्रकार से है
(क) आवासीय इकाई
तहसीलदार जहां क्षेत्र ख्2,500, वर्ग
मीटर तक है,
(ख) आवासीय काॅलोनी
/ परियोजना
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल क्षेत्र
5,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो ।
(2) कलक्टर, जहां कुल क्षेत्र 50,000
वर्ग मीटर से अधिक नहीं है,
(3) राज्य सरकार, जहां कुल क्षेत्र
50,000 वर्ग मीटर से अधिक / परियोजना
(ग) वाणिज्यिक प्रयोजन
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल क्षेत्र
1000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हैं,
सिनेमा, पेट्रोल पम्प, बारूदशाला,
मल्टीप्लेस, होटल, रिसोर्ट को छोड़कर,
(2) कलेक्टर, जहां वाणिज्यिक
प्रयोजन के कुल क्षेत्र 10,000 वर्ग
मीटर से अधिक नहीं है,
(3) राज्य सरकार, जहां वाणिज्यिक
प्रयोजन के कुल क्षेत्र 10,000 वर्ग
मीटर से अधिक हैं.
(घ) औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल
क्षेत्र 50,000 वर्ग मीटर से अधिक
प्रयोजन नहीं
है, पर्यटन इकाई को छोड़कर,
(2) कलक्टर, जहां कुल क्षेत्र
1,00,000 मीटर वर्ग मीटर से
अधिक नहीं है, पर्यटन इकाई को छोड़कर ,
(3) राज्य सरकार, जहां सभी
वर्गो सहित कुल क्षेत्र 1,00,000
वर्ग मीटर से अधिक है,
(ड़) नमक विनिर्माण प्रयोजन
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां
कुल क्षेत्र 2,00,000 वर्ग
मीटर से अधिक नहीं है,
(2) कलक्टर, जहां कुल
क्षेत्र 2,00,000 वर्ग मीटर
से अधिक नहीं है,
(च) लोकोपयोगी प्रयोजन
(1) उपखण्ड अधिकारी,
जहां कुल क्षेत्र 5,000 वर्ग
मीटर से अधिक है,
(2) कलक्टर, जहां कुल
क्षेत्र 50,000 वर्ग मीटर
से अधिक नहीं है,
(3) राज्य सरकार, जहां
कुल क्षेत्र 50,000 वर्ग
मीटर से अधिक है,
(छ) संस्थागत सम्बन्धी
प्रयोजन और चिकित्सा
सुविधायें
(1) उपखण्ड अधिकारी,
जहां कुल क्षेत्र 2,500 वर्ग
मीटर से अधिक नहीं हो ।
(2) जिला कलेक्टर, जहां
कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग
मीटर से अधिक नहीं हो ।
(3) राज्य सरकार, जहां
कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग
मीटर से अधिक हो ।
(ज) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र
राज्य सरकार
(झ) कृषि प्रसंस्करण या
कृषि कारबार
इकाई
(1) उपखण्ड अधिकारी,
जहां कुल क्षेत्र 10 हैक्टेयर
से अधिक नहीं हो,
(2) कलेक्टर, जहां क्षेत्र
10 हैक्टेयर से अधिक हो ।
(3) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल
क्षेत्र 10 हैक्टेयर से अधिक नहीं हो
(×k) सोलर/वायु/बायोमास/
पावर प्लांट
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां
कुल क्षेत्र 50,000 वर्गमीटर से
अधिक नहीं हो ।
(2) कलेक्टर, जहां कुल
क्षेत्र 1,00,000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो ।
(3) राज्य सरकार, समस्त
प्रकरण जहां कुल क्षेत्र 1,00,000
वर्गमीटर से अधिक हो ।
राजस्थान भू राजस्व ( ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 पीडीएफ फाईल के रूप में डाउनलोड करने के लिए निम्न लिकं पर जावें -
Rajasthan land revenue conversion of agriculture land for non agriculture purpose Ruls 2007