1.एक वर्ष से पुरानी जन्म मृत्यू की घटनाओ के रजिस्ट्रीकरण के लिए तहसीलदार ( कार्यपालक मजिस्ट्रेट ) द्वारा घटना का सत्यापन किये जाने के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गये आदेश पर उक्त जन्म / मृत्यू का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है । Registration of birth / death events which is more then one year old require a verification by first class
magistrate or executive magistrate.
2.यहां कार्यपालक मजिस्ट्रेटो ( तहसीलदारो ) द्वारा ध्यान रखने योग्य बिन्दू यह है कि एक वर्ष से पुरानी घटनाओ मे ही उनके आदेश की जरूरत है नवीन घटनाओ जो 1 वर्ष से भीतर की हो उनमे ऐसे सत्यापन की आवश्यकता नही है । No verification by executive magistrate is needed where event of birth
/ death is within one year.
3.ज्यादातर तहसीलदार प्रार्थि द्वारा पेश शपथ पत्र के सत्यापन को ही घटना की शुद्वता / सत्यता का सत्यापन मानते है जबकि घटना की शुद्वता / सत्यता का सत्यापन करने के लिए घटना का पूर्ण वर्णन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करने के प्रावधान है । Only affidavit verification is not sufficient for verification of more
than 1 year old birth / death event.
4.यहां भारत सरकार के महारजिस्ट्रार कार्यालय नई दिल्ली का पत्रांक 1/20/2002-जीवनांक ( सी.आर.एस. ) राज. दिनांक 05.11.2004 मे स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है कि जन्म एवं मृत्यू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) एवं तत्सबंधि राज्य नियम 7 के तहत जिस जन्म मृत्यू की घटना का एक वर्ष के भीतर पंजीकरण नही हुआ है ऐसी घटना को पंजीकृत किए जाने के आदश दिए जाने के पूर्व सूचनाओ की शुद्वता / सत्यता के सत्यापन हेतु मजिस्ट्रेट किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकते है या उसकी जांच करवा सकते है । ( Registrar general of India new Delhi letter no. 1/20/2002- Jivanank (
C.R.S. ) gov. dated 5.11.2004 )
( birth and death registration act 1969 )
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राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का इस प्रसंग मे जिला कलेक्टरो को लिखा गया पत्र आप निम्न फोटो पर क्लीक करके सेव कर सकते है था प्रिन्ट ले सकते है । ( click on image below to download copy of Rajsthan Government
Directorate of economic and statics )