आापको रेवन्यू विभाग राजस्थान का कोई सरकुलर इस वेबसाईट पर चाहिये इस साईट पर आप कोई भी नियम चाहते हैं तो कृपया किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट में दर्ज करें मैं मेरा भरसक प्रयास करूंगा कि वो नियम इस साईट पर डाला जा सके। अत्यधिक व्यस्त होने के कारण मैं अपने फोन न. नहीं देता...

Thursday, December 31, 2015

Notification No F14 (1) Raj-6/2005/7 Jaipur Date 26.04.2011 by Rajasthan Government Revenue Gr-6 Department

1. Today I provide Notification no F14 (1) Raj-6/2005/7 Jaipur date 26.04.2011 by Rajasthan Government Revenue Gr-6 Department.
2. This Notification is in Hindi language. 
3. This circular is issued by Rajasthan Government Revenue Gr-6 Department. 
4. Rajasthan government issue this notification to change limit of land for allotment of school , collage, dharmashala, university, hospitals and other public utility purpose.
5. For download or save this Notification click on Image and Then right click and choose print for print and save image for download. 


6. If you want any Notification then please use comment below this post, I try my best to provide it if it is available with me. Please do not ask my mobile number because due to lot of work I am unable to talk with every reader on mobile. 
8. From this notification rajasthan revenue department change allotment limits in basic circular no F (5) (109) Rev/B/60 Jaipur dated 20-07-1963 
9. Author try his best to provide accurate Notification but no liability is accepted in any typing or other type of mistake in this Notification is only for educational purpose of revenue department employee not for legal use in any jurisdiction.
10.राजस्थान सरकार के राजस्व गु्रप 6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14(1)राज-6/2005/7 जयपुर दिनांक 26.04.2011
11.इस अधिसूचना से राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मेंं स्कूल कालेजों चिकित्सालयों धर्मशालाओं व विश्वविधालय हेतु अनाधिवासित सरकारी भूमि के आवंटन की सीमा में परिवर्तन कर दिया गया है।

Monday, November 23, 2015

Paripatra or circular No P 13(34) Raj/group 1/2012 Date 09.08.2012 by Rajasthan Government Revenue Gr-1 Department

1. Today I provide Paripatra or circular no P 13(34) Raj/group 1/2012 date 09.08.2012 by Rajasthan Government Revenue Gr-1 Department. 
2. This Paripatra or circular is in Hindi language. 
3. This circular is issued by Rajasthan Government Revenue Gr-1 Department. 4. Rajasthan government issue this circular for guidelines of issuing income certificate in Rajasthan. 
4. Applicant give a declaration of income which verified by notary public or Tehsildar. This verified income declaration is deemed as Income certificate in rajasthan
5. For download or save this Paripatra or circular click on Image and Then right click and choose print for print and save image for download. 


6. If you want any Paripatra or circular then please use comment below this post, I try my best to provide it if it is available with me. Please do not ask my mobile number because due to lot of work I am unable to talk with every reader on mobile. 
7. Related Act rule or circular :- . Rule for Caste Certificate in Rajasthan
8. Author try his best to provide accurate Paripatra or circular but no liability is accepted in any typing or other type of mistake in this Paripatra or circular is only for educational purpose of revenue department employee not for legal use in any jurisdiction.

Tuesday, November 17, 2015

Order No P 6 (4) Raj-4/77/2 Date 11.01.2008 by Rajasthan Government Revenue Gr-6 Department

1. Today I provide order no P 6 (4) Raj-4/77/2 date 11.01.2008 by Rajasthan Government Revenue Gr-6 Department. 
2. This order is in Hindi language. 
3. This circular is issued by Rajasthan Government Revenue Gr-6 Department. 
4. Rajasthan government issue this circular of regulrize enchrochment on govt land or in hidi we can say " Sivay chak bhumiyo par atikarman ko niyamit karna " . Encroachment prior to 01.01.2000 will be regularize. 
5. For download or save this order click on Image and Then right click and choose print for print and save image for download. 
6. If you want any order then please use comment below this post, I try my best to provide it if it is available with me. Please do not ask my mobile number because due to lot of work I am unable to talk with every reader on mobile. 
7. Related Act rule or circular :- Rajasthan Tenancy Act 1955
8. Land given in Rajasthan Tenancy Act 1955 section 16 will not be regularize under this order. 
9. Author try his best to provide accurate order but no liability is accepted in any typing or other type of mistake in this order is only for educational purpose of revenue department employee not for legal use in any jurisdiction.

10. राजस्थान सरकार के राजस्व गु्रप 6 विभाग का आदेश क्रमांक प 6 (4)राज-4/77/2 दिनांक 11.01.2008
11. राजस्थान सरकार ने सिवाय चक सरकारी भूमियों पर 01.01.2000 से पहले के धारा 91 के तहत अतिक्रमणों को नियमित करने के लिये जो आदेश जारी किया है उसकी प्रतिलिपि.

Monday, September 14, 2015

राजस्थान सरकार के जाति प्रमाण पत्र हेतु नये दिशा निर्देश Rajasthan government's new guidelines for caste certificate

राजस्थान सरकार ने एससी एसटी ओबीसी व एसबीसी के जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नये दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। 9 सितम्बर 2015 को सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग राजस्थान के परिपत्र एफ 11/ एससी एससटी ओबीसी एसबीसी /जाप्रप/सान्याअवि/15/54159 जयपुर दिनांक 09/09/2015 द्वारा जारी इन नये दिशा निर्देशों में अब उपखण्ड अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगें व एक बार जारी जाती प्रमाण पत्र जीवन भर के लिये मान्य होगा केवल क्रिमीलेयर में होने या नहीं होने के ओबीसी हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रमाणित कराने की आवश्यकता होगी। आप इस नये आदेश को हमारे निम्न लिंक पर जाकर पीडीएफ फाईल के रूप में डाउनलोड करके प्रिन्ट ले सकते हैं।


Rajasthan government's new guidelines for caste certificate Rajasthan government issued new guidelines to issue the SC ST OBC and SBC caste certificate. September 9, 2015, the Department of Social Justice Empowerment AND Rajasthan circular F 11 / SC Ssti OBC SBC / Japrp / Sanyaavi / 15/54159 jaipur dated 09.09.2015 now caste certificate is issued by the sub divison officer. In these new guidelines SDO will issue caste certificates and Once the certificate is issued will be valid for whole life or for not being in creamy-layer OBC will need to authenticate once for each year.  download The new order by visiting the following link (as PDF file and take print out.)

Download Rajasthan government's new guidelines for caste certificate 9 September 2015

Jati praman patra ke naye niyam rajasthan me

Creamy Layer Criteria in OBC

Friday, August 21, 2015

निजि क्षेत्र के बैंक व जिला सरकारी बैंक भी करवा सकते हैं राको रोड़ा एक्ट में वसूली (RACO(RODA) act 1974 is applicable for private bank and co-operative bank)

 तहसील कार्यालयों में जब निजी क्षेत्र के बैंक व जिला सहकारी बैंक (कोपरेटीव बैंक) के दर्ज करवाने के लिए सम्पर्क करते है तो राजस्व अधिकारी इन प्रकरणों को दर्ज करने से यह कहते हुए ईकारं कर देते हैं कि राको (रोड़ा) एक्ट 1974 केवल सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र के बैंकों पर ही लागु होता है।
   इस विसगंति को दुर करने के लिए हम राज्य सरकार के राजस्व (मुद्रा-6) विभाग के पत्र क्रमाकं प.क्र-3(2) राज-6/08 जयपुर दिनांक 08.08.08 की कोपी उपलब्ध करवा रहे हैं जिसमें राको (रोड़ा) एक्ट में निजी व सरकारी बैंकों के प्रकरणों में भी कार्यवायी करने के आदेश दिए जा चुके हैं। 

परिपत्र डाउनलोड करने का तरीकाः- परिपत्र स्कैन इमेज के रूप में है आप सबंधित इमेज पर राईट क्लीक करके उसे सेव कर सकतें है या प्रिन्ट ले सकते है।
Download Roda Act 1974 in Hindi from this link

Tuesday, August 18, 2015

तहसीलदार रूपान्तरण के मामलों में 50,000 तक रिफंड करने में सक्षम। (Powers for refund of conversion charges in Rajasthan)

हाल ही में वित विभाग ने तहसीलदारों को रूपान्तरण के मामलों में 50,000 तक रिफंड करने की शक्तियां दे दी है। उपखण्ड अधिकारियों को 1 लाख तक व जिला कलेक्टरों को सम्पूर्ण शक्तियों है। रिफडं बिल फार्म सं जी.ए.100 में तैयार होता है ।(पुराना फार्म न.जी.ए.117)
 संबधित वित विभाग के आदेश क्रमाकं वित/साविलेनि/98 जयपुर दिनांक 01.01.2013 सामान्य वितीय एवं लेखा नियम अनुभाग के परिपत्र सं. 1/2013 की प्रतिलिपि एवं रिफडं बिल तैयार करने के आदेश का प्रोफार्मा एवं रिफडं ओर्डर जारी करने का नमूना यहां तहसीलदारों व उपखण्ड कार्यालयों की सुविधा हेतु उपल्बध करवाया जा रहा है।
 परिपत्र डाउनलोड करने का तरीकाः- परिपत्र स्कैन इमेज के रूप में है आप सबंधित इमेज पर राईट क्लीक करके उसे सेव कर सकतें है या प्रिन्ट ले सकते है।



 सम्पूर्ण रूपान्तरण नियम 2007 हिन्दी व इगंलिश में डाउनलोउ करने के लिए निम्प लिकं पर जावें

Tuesday, August 11, 2015

राजस्थान में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्य संपरिवर्तन हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियाँ Powers of revenue officials to convert a land in rajasthan

राजस्थान भू राजस्व  ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन   नियम 2007 RAJASTHAN LAND REVENUE (CONVERSION OF AGRICULTURE LAND FOR NON AGRICULTURE PURPOSE)RULE 2007 के  तहत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करने के लिए विहित प्राधिकारियों भी शक्तियों का विवरण दिया गया है जो कि निम्न प्रकार से है
(क)  आवासीय इकाई  
 तहसीलदार जहां क्षेत्र ख्2,500, वर्ग
  मीटर तक है,
(ख)      आवासीय काॅलोनी 
/ परियोजना       
  (1) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल क्षेत्र
5,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो ।
 (2) कलक्टर, जहां कुल क्षेत्र 50,000
     वर्ग मीटर से अधिक नहीं है,
 (3) राज्य सरकार, जहां कुल क्षेत्र
  50,000 वर्ग मीटर से अधिक  / परियोजना 
(ग)    वाणिज्यिक प्रयोजन 
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल क्षेत्र
1000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हैं,
सिनेमा, पेट्रोल पम्प, बारूदशाला,
मल्टीप्लेस, होटल, रिसोर्ट को छोड़कर,
(2) कलेक्टर, जहां वाणिज्यिक
प्रयोजन के कुल क्षेत्र 10,000 वर्ग
 मीटर से अधिक नहीं है,
(3) राज्य सरकार, जहां वाणिज्यिक
 प्रयोजन के कुल क्षेत्र  10,000 वर्ग
 मीटर से अधिक हैं. 
(घ)   औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल
 क्षेत्र 50,000 वर्ग मीटर से अधिक
प्रयोजन नहीं
है, पर्यटन इकाई को छोड़कर,
(2) कलक्टर, जहां कुल क्षेत्र
1,00,000 मीटर वर्ग मीटर से
 अधिक नहीं है, पर्यटन इकाई को छोड़कर ,
(3) राज्य सरकार, जहां सभी
 वर्गो सहित कुल क्षेत्र 1,00,000
वर्ग मीटर से अधिक है,
 (ड़)    नमक विनिर्माण प्रयोजन
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां
कुल क्षेत्र 2,00,000 वर्ग
मीटर से अधिक नहीं है,
(2) कलक्टर, जहां कुल
क्षेत्र 2,00,000 वर्ग मीटर
 से अधिक नहीं है,
(च)   लोकोपयोगी प्रयोजन   
(1) उपखण्ड अधिकारी,
जहां कुल क्षेत्र 5,000 वर्ग
 मीटर से अधिक है,
(2) कलक्टर, जहां कुल
 क्षेत्र 50,000 वर्ग मीटर
 से अधिक नहीं है,
(3) राज्य सरकार, जहां
 कुल क्षेत्र 50,000 वर्ग
मीटर से अधिक है,
(छ)   संस्थागत सम्बन्धी
 प्रयोजन और चिकित्सा
 सुविधायें 
(1) उपखण्ड अधिकारी,
जहां कुल क्षेत्र 2,500 वर्ग
मीटर से अधिक नहीं हो ।
(2) जिला कलेक्टर, जहां
कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग
मीटर से अधिक नहीं हो ।
(3) राज्य सरकार, जहां
कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग
मीटर से अधिक हो । 
(ज)    विशेष आर्थिक परिक्षेत्र
राज्य सरकार  
(झ)    कृषि प्रसंस्करण या
 कृषि कारबार 
इकाई 
(1) उपखण्ड अधिकारी,
जहां कुल क्षेत्र 10 हैक्टेयर
से अधिक नहीं हो,
(2) कलेक्टर, जहां क्षेत्र
10 हैक्टेयर से अधिक हो ।
(3) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल
 क्षेत्र 10 हैक्टेयर से अधिक नहीं हो
(×k)      सोलर/वायु/बायोमास/
            पावर प्लांट
    (1) उपखण्ड अधिकारी, जहां
 कुल क्षेत्र 50,000 वर्गमीटर से
 अधिक नहीं हो ।
(2) कलेक्टर, जहां कुल
क्षेत्र 1,00,000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो ।
(3) राज्य सरकार, समस्त
प्रकरण जहां कुल क्षेत्र 1,00,000
 वर्गमीटर से अधिक हो ।
राजस्थान भू राजस्व ( ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 पीडीएफ फाईल के रूप में डाउनलोड करने के लिए निम्न लिकं पर जावें - 
Rajasthan land revenue conversion of agriculture land for non agriculture purpose Ruls 2007 


Monday, August 10, 2015

राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन ) नियम 2007 DOWNLOAD RAJASTHAN LAND REVENUE (CONVERSION OF AGRICULTURE LAND FOR NON AGRICULTURE PURPOSE)RULE 2007 IN HINDI हिन्दी में डाउनलोड करें

ग्रामीण रूपान्तरण नियम 2007 अर्थात राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन ) नियम 2007 RAJASTHAN LAND REVENUE (CONVERSION OF AGRICULTURE LAND FOR NON AGRICULTURE PURPOSE)RULE 2007 का हिन्दी में वर्जन बहुत कम उपल्ब्ध हैइसलिए राजस्थान के राजपत्र में अधि सं अधि सं.6(6)रेवे.6/92/14 जी.एस.आर. 1.दिनांक 2.04.2007 ( Notification number 6 (6) Rev.6/92/14 GSR dated 02.04.2007 ) द्वारा राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4(स)(1) दिनांक 03.04.2007 द्वारा प्रकाशित हिन्दी संपरिवर्तन नियम 2007 ( conversion rules 2007 in hindi ) यहां उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 
निम्न लिकं पर क्लीक करके आप इन नियमों को हिन्दी में पीडीएफ फाईल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। हमनें नियम जहां तक हो सके शुद्व रूप में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है फिर भी किसी विद्वान साथी के परिज्ञान में कोई त्रुटी आने तो कमेन्ट में अवगत कराने का कष्ट करावें ताकि आगामी वर्जन में सुधार किया जा सके 
 डाउनलोड लिकंः- RAJASTHAN LAND REVENUE (CONVERSION OF AGRICULTURE LAND FOR NON AGRICULTURE PURPOSE)RULE 2007 IN HINDI 


Tuesday, June 30, 2015

जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेटो द्वारा ध्यान रखने योग्य बिन्दु / नियम ( Rules for verification of birth / death certificate by executive magistrate )

1.एक वर्ष से पुरानी जन्म मृत्यू की घटनाओ के रजिस्ट्रीकरण के लिए तहसीलदार ( कार्यपालक मजिस्ट्रेट ) द्वारा घटना का सत्यापन किये जाने के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गये आदेश पर उक्त जन्म / मृत्यू का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है । Registration of  birth / death events which is more then one year old require a verification by first class magistrate or executive magistrate.
 2.यहां कार्यपालक मजिस्ट्रेटो ( तहसीलदारो ) द्वारा ध्यान रखने योग्य बिन्दू यह है कि एक वर्ष से पुरानी घटनाओ मे ही उनके आदेश की जरूरत है नवीन घटनाओ जो 1 वर्ष से भीतर की हो उनमे ऐसे सत्यापन की आवश्यकता नही है । No verification by executive magistrate is needed where event of birth / death is within one year.
 3.ज्यादातर तहसीलदार प्रार्थि द्वारा पेश शपथ पत्र के सत्यापन को ही घटना की शुद्वता /  सत्यता का सत्यापन मानते है जबकि घटना की शुद्वता / सत्यता का सत्यापन करने के लिए घटना का पूर्ण वर्णन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करने के प्रावधान है । Only affidavit verification is not sufficient for verification of more than 1 year old birth / death event.

 4.यहां भारत सरकार के महारजिस्ट्रार कार्यालय नई दिल्ली का पत्रांक 1/20/2002-जीवनांक ( सी.आर.एस. ) राज. दिनांक 05.11.2004 मे स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है कि जन्म एवं मृत्यू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) एवं तत्सबंधि राज्य नियम 7 के तहत जिस जन्म मृत्यू की घटना का एक वर्ष के भीतर पंजीकरण नही हुआ है ऐसी घटना को पंजीकृत किए जाने के आदश दिए जाने के पूर्व सूचनाओ की शुद्वता / सत्यता के सत्यापन हेतु मजिस्ट्रेट किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकते है या उसकी जांच करवा सकते है । ( Registrar general of India new Delhi letter no. 1/20/2002- Jivanank ( C.R.S. ) gov. dated 5.11.2004 )
( birth and death registration act 1969 )
( click here to download this article )
 राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का इस प्रसंग मे जिला कलेक्टरो को लिखा गया पत्र आप निम्न फोटो पर क्लीक करके सेव कर सकते है था प्रिन्ट ले सकते है । ( click on image below to download copy of Rajsthan Government Directorate of economic and statics )



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Mahesh Chander Kaushik is working in Rajasthan government as TRA. He has multiple talent in field of Health care, Beauty, Stock market and revenue law. He is a revenue law expert and fundamental analyst of stock market.