यह प्रश्न अनेक बार उठाया जाता है कि क्या उपखंड अधिकारी /तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यभार संभाल रहे अधिकारी द्वारा रिक्त पदों के रूटीन कर्तव्यों का निर्वहन ही किया जायेगा या उनको राजस्व वाद सुनने/ संपरिवर्तन आदेश करने/ आवंटन, नियमन आदि समस्त प्रकार की शक्तियां प्राप्त है?
इस संदर्भ में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 28 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्थायी रिक्त पदों (अर्थात स्थानांतरण या मृत्यु से रिक्त हुए पदों) पर यदि कोई अधिकारी (समान, उच्च, निम्न स्तर का ) इन पदों को अस्थायी रूप से Succed करता है तो ऐसे अधिकारी राजस्थान में लागू किसी विधि द्वारा उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार को प्रदत समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उस पर आरोपित समस्त कर्तव्यों का पालन व राजस्व मामलोे को निस्तारण करने हेतु अधिकृत है।
इस बाबत राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के मार्गदर्शक क्रमांक प06(1)राज-6/2014/पार्ट-1/2 दिनांक 12.04.2018 में भी स्थिति स्पष्ट की गयी है जिसे आप पीडीएफ के रूप में निम्न लिंक से डाउनलोड कर सकते है:-
https://drive.google.com/file/d/1w-zaxfvwj8_U0Tc8_bLT4uJlIs1B-Z7o/view?usp=sharing
इस सन्दर्भ में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 28 का मूल पाठ निम्न प्रकार है:-
28. Officers temporarily succeeding to a permanent vacancies – Whenever in
consequence of the officer of 33[a Commissioner, or] a Collector or a Sub-Divisional Officer or
a Tehsildar becoming permanently vacant, any officer succeeds temporarily to the chief
executive administration of the 34[division] district, sub-division or Tehsil, as the case may be,
such officer shall, pending the order of the State Government, exercise all the powers and
perform all the duties conferred and imposed on 34(a Commissioner), a Collector of a Sub Divisional Officer or a Tehsildar by or under any law for the time being in force in 35[the State].
यहाँ यह भी उल्लेखनिय है कि यदि अधिकारी को चार्ज देने के आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि नियमित पदस्थापन होने तक कार्यभार ग्रहण कर्ता सिर्फ रूटीन कर्तव्यों का ही निष्पादन करेगा तो इस प्रकार के मामले में धारा 28 के प्रावधान लागू ना होकर धारा 29 (अस्थायी अनुपस्थिति पर कार्यभार) के तहत सिर्फ रूटीन कर्तव्यों का निष्पादन किया जायेगा इस स्थिति को Commentary में निम्न प्रकार वर्णित किया गया है:-
Commentary:-
The section deals with the temporary succession of a permanently vacant office of the Collector, S.D.O. or a Tehsildar. These officers are the chief executive officers of the district, Sub-Division or Tehsil respectively. If these offices become permanently vacant (e.g. of death or transfer) and the orders of the Government are there to hold charge of that office by some one. This person shall succeed the office and will exercise all the powers vested in the officer ex-officio under this section but if the transfer order clearly indicates that the succeeding officer shall perform the routine duties of the post awaiting the posting of the officer, under such circumstances this section will not apply and the Section 29 will come into play.
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